IRCTC SCAM : लालू एंड फैमिली संकट में, पटियाला कोर्ट ने जारी किया समन

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सिटी पोस्ट लाइव:लालू यादव एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम मामले में संज्ञान लेते हुए लालू फैमिली के खिलाफ समज जारी कर दिया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर दिया है. ससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बतौर आरोपी समन भेजने वाले आदेश पर 30 जुलाई  तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. आ

सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि जांच एजेंसी ने उस समय IRCTC के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.रेलवे द्वारा रेल अधिकारी के खिलाफ केस करने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रहा था .लेकिन अब रेलवे ने यह अनुमति दे दी है.

इसी सप्ताह  IRCTC घोटाले मामले में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व IRCTC के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने भी पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि IRCTC के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है. इस संबंध में सीबीआई ने तीन महीने पहले अनुमति मांगी थी.IRCTC घोटाले मामले में आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि जांच एजेंसी ने उस समय आइआरसीटीसी के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.

यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं. इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन दिए जाने का आरोप है .

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