विधानसभा में मद्य निषेध संशोधन कानून पास, विपक्ष ने किया सदन से वॉकअाउट
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार विधानसभा में सोमवार को मद्य निषेध संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसपर सीएम नीतीश ने इसकी चर्चा की जिसके बाद सदन में इसे स्वीकृति दी गई. हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को पेश करने के दौरान वॉकअाउट कर लिया, जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में मद्य निषेध संशोधन बिल पास हुआ. मद्य निषेध संशोधन विधेयक पेश करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संशोधन पर सदन को जानकारी देते हुए कहा कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने पर सरकार का जोर है. निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है. संशोधन का मतलब ये नहीं कि पीने वाले बख्शे जाएंगे, शराब पीकर उपद्रव करने पर कड़ी कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी को लेकर सर्वसम्मति बनी थी तब शराबबंदी कराई गई थी.
सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी ने बिहार के लोगों में खुशियों का संचार किया है. सर्वसम्मति से लागू हुआ शराबबंदी आज हजारों लोगों के जिन्दगी में खुशहाली भरी है. बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर इसकी सहमती जताई थी. आज इस विधेयक में संसोधन करने का मुख्य उदेश्य ऐसे लोगों को बचाना है जो निर्दोष होते हुए भी गलतफहमी में फंस जाते थे. बता दें कि अब शराब पीने पर पहली बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये या फिर 3 महीने की सजा होगी और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा का प्रावधान किया गया है. अब किसी के घर में शराब मिलता है तो इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसकी ही गिरफ्तारी होगी. सामूहिक जुर्माना हो भी हटा दिया गया है. इसके साथ ही अगर कोई किसी वाहन से शराब लेकर आ रहा है और वो पकड़ा जाएगा तो वाहन की जब्ती नहीं होगी.