सिटी पोस्ट लाइव : नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर कल पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.गौरतलब है कि बिहार में नगर निगम चुनाव ईबीसी आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट की दखल के बाद टालना पड़ा था. अब बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है.इस याचिका पर कल 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
बिहार के नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर कोर्ट के गाइड लाइन को नहीं माना गया था. आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी. बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया. पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार दिया था. बिहार सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही थी. लेकिन सरकार ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पेटिशन दायर कर दिया.
नगर विकास विभाग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित किया गया था. नगर निकायों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है. इस के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि को मुकर्रर किया है. नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी. चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी थी. लेकिन, इससे पहले ईबीसी आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज किया गया. दलील दी गई कि इस चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है. आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट भी नहीं कराया गया. पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया.