सिटी पोस्ट लाइव : नगर पालिका चुनाव की तैयारी बिहार सरकार ने पूरी कर ली है. आज शुक्रवार को किसी भी वक्त इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है. नगरपालिका का चुनाव पहली बार पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पद के लिए होगा. वोटिंग ईवीएम से होगी.राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना सहित 19 नगर निगमों के साथ सभी 38 जिलों में क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित और नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया है.. चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं.
आयोग के अनुसार 19 नगर निगम में से सात में पिछला आरक्षण लागू रहेगा. पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा.19 नगर निगम में 9 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है. आरा, दरभंगा, पटना बेगूसराय, बेतिया और सासाराम में महिला मेयर और डिप्टी मेयर होंगी.पटना में डिप्टी मेयर महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है वहीं, मेयर सामान्य वर्ग के लिए है. बाकी पांचों में मेयर और डिप्टी मेयर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. 248 नगरपालिकाओं में से फिलहाल 224 में ही चुनाव कराए जाएंगे.
नगर परिषद मनेरः मुख्य पार्षद – अनारक्षित अन्य, उप मुख्य पार्षद- अनारक्षित अन्य कुल वार्ड की संख्या-25 (अनारक्षित 17 वार्ड। इनमें 7 वार्ड महिलाओं के लिए।) वार्ड संख्या-3 अनुसूचित जाति के अन्य के लिए, वार्ड संख्या-8 अनुसूचित जाति की महिला के लिए तथा वार्ड संख्या-21 अनुसूचित जाति के अन्य के लिए आरक्षित। पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड संख्या-1 महिला के लिए, वार्ड संख्या-10, 12, 17 व 23 अन्य आरक्षित किया गया है.
बिहटा: मुख्य पार्षद – अनारक्षित महिला, उप मुख्य पार्षद- अनारक्षित अन्य, कुल वार्ड-27 (17 वार्ड अनारक्षित। वार्ड संख्या-4, 8, 10, 11, 12, 13, 22 और 23 अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए।) वार्ड संख्या-2, 7 और 9 अन्य के लिए। वार्ड संख्या 14 और 15 अनुसूचित जाति की महिला। पिछड़ा वर्ग के लिए 3, 5, 6, 20 व 27 आरक्षित है.राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को उन सभी बूथों का मैप तैयार करने का निर्देश दिया है जहां पिछले चुनाव में कब्जा और चुनाव संबंधी अपराध की घटनाएं हुई थीं.
गौरतलब है कि पहली बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य पार्षद के पदों पर जिन निकायों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे। वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उप मुख्य पार्षद के पदों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है.