सिटी पोस्ट लाइव :मोकामा से RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. AK-47 बरामदगी मामले में विधायकी गंवाने वाले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक और मामले में कठोर सजा सुनाई गई है. इंसास राइफल की मैग्जीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामदगी मामले में अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. MP-MLA कोर्ट का फैसला आने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि इस मामले में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की साजिश है.
MP-MLA कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अंनत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है .यह सरकार की साजिश है. उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया. इससे पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह के खिलाफ सजा पर अपना फैसला सुनाया. विशेष अदालत का फैसला आने के बाद अनंत सिंह के वकील सुनील सिंह ने कहा कि वह एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी.
पटना के हार्डिंग रोड स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास से पुलिस की छापेमारी के दौरान में 1 इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था. एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भी अनंत सिंह को दोषी करार दिया था. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जुलाई को निर्धारित की गई थी. कोर्ट ने पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार गुरुवार को सजा की अवधि पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाया. अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला वर्ष 2015 का है.
AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल में ही अनंत सिंह के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद नियमानुसार बिहार विधानसभा की ओर से उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की गई. बता दें कि 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में आईपीएस लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी. इस छापेमारी के दौरान राजद विधायक अनंत सिंह के घर से एके 47 राइफल, जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे.