सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के गोपालगंज (Gopalganj) में किशोर न्यायालय (Juvenile Court) ने छेड़खानी (Eve Teasing) के एक मामले में किशोर को अनोखी सजा सुनायी है. छेड़छाड़ के आरोपी को अपने गांव के पास के मध्य विद्यालय में बच्चों को तीन माह तक पढ़ाने की सजा सुनाई है. इंटरमीडिएट के इस छात्र (Intermediate Student) पर मारपीट, छेड़छाड़ और डायन एक्ट के तहत आरोप था. हालांकि किशोर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
पूछताछ के दौरान उसने प्रधान मजिस्ट्रेट राकेशमणि तिवारी को बताया कि वो बड़ा होकर वैज्ञानिक (Scientist) बनना चाहता है. तब उन्होंने उससे पढ़ाई-लिखाई के बारे में सामान्य पूछताछ की जिसमें उसने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए. किशोर के जवाब से न्यायालय प्रभावित हो गया. इसलिए उसकी प्रतिभा को देखते हुए कोई अन्य सजा देने की बजाय उसे पास के मिडिल स्कूल में पढ़ाने की सजा सुनाई गई.
सज़ा के मुताबिक जिस दौरान किशोर छात्रों को पढ़ाएगा, स्कूल के प्रधानाध्यापक (प्रिंसिपल) को उस पर नजर रखने का जिम्मा दिया गया है. प्रिंसिपल को तीन माह बाद अपनी रिपोर्ट किशोर न्यायालय देनी होगी जिसके आधार पर न्यायालय आगे की सुनवाई का रुख तय करेगा. बहरहाल कोर्ट ने अपने फैसले से किशोर को सुधरने का मौका दिया है. न्यायालय के इस आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है और सराहना की जा रही है.