सिटी पोस्ट लाइव :गोपालगंज जिले के । थावे थाना क्षेत्र के भुसांव डेरा पर गांव में करीब साढ़े चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय के न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर चारों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषियों में दंपती व उनके दो पुत्र शामिल हैं. करीब साढ़े चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
थावे थाना क्षेत्र के भुसांव डेरा पर गांव में पांच अगस्त 2017 की शाम बारिश का पानी गिराने के विवाद में कुछ लोगों ने सोहारन मांझी पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. उन्हें बचाने पहुंची उनकी पत्नी रामपति देवी को घायल कर आरोपित फरार हो गए. घायल दंपती को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सोहारन मांझी की हालत गंभीर देखकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया. गोरखपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही सोहारन मांझी की मौत हो गई.घटना को लेकर रामपति देवी के बयान पर थावे थाने में कांड संख्या 124/2017 दर्ज किया गया था. इसमें थावे थाना क्षेत्र के भुसांव डेरा पर गांव के रामाशीष मांझी के अलावा उनकी पत्नी प्रभावती देवी व दो पुत्रों रानू मांझी व राजू मांझी को नामजद आरोपित बनाया गया.
न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय के न्यायालय ने इस मामले में आरोपित भुसांव डेरा पर गांव के रामाशीष मांझी के अलावा उनकी पत्नी प्रभावती देवी व पुत्रों रानू मांझी व राजू मांझी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद चारों को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया.