सिटी पोस्ट लाइव : डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चल रही है. कोर्ट ने 34 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव सहित 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा.
वहीं इसे लेकर जदयू ने बड़ा हमला बोला है. जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इससे पहले भी चारा घोटाला से संबंधित कई मामलों में वो सजायाफ्ता रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर है लेकिन फिर से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए लेकिन एक बार फिर से उनकी पार्टी के नेता वही पुरानी स्क्रिप्ट कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी को न्याय नहीं मिला उन्हें फंसाया गया है.
अभिषेक झा ने कहा कि जस करनी तस भरनी। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होय? अगर कोई गलत करेगा तो न्यायालय उसे दंडित करेगी ही। खैर राजद जैसी पार्टियों में तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए नसीहत है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करना सीखिए।
बता दें लगभग 23 साल पुराना यह मामला 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है जो कि चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है.इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 अगस्त 2021 को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसमें कुल 575 गवाहों का बयान लिया गया था. जबकि बचाव पक्ष की ओर से लालू प्रसाद समेत 110 आरोपियों की ओर से 29 जनवरी को बहस पूरी की गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को दो मामले हैं, जबकि देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.