सिटी पोस्ट लाइव : पटना गायघाट महिला रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने जांच टीम का गठन करने और उसकी जांच DSP लेवल की अधिकारी से कराये जाने का निर्देश दिया है. एक महिला अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित कराने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी.कोर्ट ने अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है. ये निर्देश कोर्ट ने गायघाट रिमांड होम की पीड़िता की दास्तां सुनने के बाद दिया.हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम की पीड़िता को हरसंभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले से जुड़े सभी डाक्युमेंट्स को ऑन रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है. दूसरी तरफ महिला विकास मंच की मध्यस्थ याचिका को भी मंजूर कर लिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी.
गौरतलब है कि पटना स्थित गायघाट रिमांड होम केस के सामने आने के बाद से ही महिला विकास मंच पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है. इसी का नतीजा रहा कि आज पटना हाईकोर्ट में यह केस सुनवाई तक पहुंचा. आज पटना हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने हलफनामे रिकॉर्ड पर लाने को कहा है, जिसमें पीड़िता द्वारा 4 फरवरी 2022 का बयान भी शामिल होना चाहिए. आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों पीड़िताओं के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है.
पटना के गायघाट रिमांड होम में लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनसे बलात्कार का मामला सामने आया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस गंभीर मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ साथ patna पुलिस को केस दर्ज नहीं किये जाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. गौरतलब है कि गायघाट रिमांड होम से भागी एक युवती ने शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है. बच्चियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध धंधा करने के लिए विवश किया जाता है. अब इन सभी मामलों की जांच चल रही है और कोर्ट के फटकार के बाद सरकार की क्या रवैया रहती है ये देखने वाली बात होगी.