सिटी पोस्ट लाइव : बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में बम प्लांट कर धमाके की साजिश रचने के मामले में शुक्रवार को पटना एनआईए कोर्ट ने आठ को दोषी करार दिया है. सभी ने एनआईए कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है. दोषियों ने महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे बहकावे में आ गए थे, जिससे इस प्रकार की गलती हो गयी.
19 जनवरी 2018 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में प्लांट किए गए 3 आईडी बम बरामद किए गए थे. वहीं, एक बम कालचक्र के पास स्थित रसोई घर से बरामद किया गया था. शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद एनआईए कोर्ट ने महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने समेत विभिन्न धाराओं में 8 लोगों को दोषी करार दिया है. आगामी 17 दिसंबर को कोर्ट द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए डेट निर्धारित भी कर दी गई है.
इस कांड में नौ आरोपितों के खिलाफ पटना एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। नौ आरोपितों में आठ दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगम्बर शेख ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, जबकि एक आरोपित जेहादुल इस्लाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया. अब इसके मामले की अलग से सुनवाई होगी.