बिहार में हाई कोर्ट ने लगाया 2446 दरोगा की बहाली पर रोक, जानिए पूरा मामला

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी है। यदि अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार राज्य सबोर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से इस पूरे मामले में जवाब तलब भी किया है .कोर्ट को यह बताया गया है कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रारंभिक मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफलता हासिल की लेकिन बाद में उन्हें सफलता की सूची से बाहर कर दिया गया.

एडवोकेट दीनू कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन सभी 268 उम्मीदवारों का नाम था .इस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा लेकिन बाद में सूची जारी हुई उसमें कट ऑफ 75 था लेकिन इनके नाम सूची में नहीं थे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने एकलपीठ  को बताया कि एक अगस्त, 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों के नाम थे। उस समय कट आफ मार्क्स 75.8 निर्धारित किया गया।

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