डीजे और बारात जुलूस पर जारी रहेगा प्रतिबंध, 22 नवम्‍बर तक के लिए नई गाइडलाइन जारी

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है. आपदा प्रबंधन विभाग के जारी गाइडलाइन अनुसार शादी विवाह में ना तो डीजे बजाया जा सकता है और ना ही खुली सड़क पर बारात लगाई जा सकती है, हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम और श्राद्ध के कामों में जुटने वाले लोगों की सीमा खत्म कर दी गई है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

विवाह की सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी. 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक-7 से एक दिन पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया. अनलॉक-8 एक सप्ताह यानी 16 से 22 नवम्बर तक प्रभावी होगा. गृह विभाग ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया.

कोरोना गाइडलाइन के तहत पहली से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है. अनलॉक 8 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को बुलाकर पढ़ाने की इजाजत दी गई है. स्कूल और कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं कोविड-19 के पालन करते हुए ले जा सकेंगे.

वहीं सभी  प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किए जाएंगे. सभी धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सामान्य रूप से होगा.

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