केस से जुड़ी फाइल उपलब्ध कराने को चैनपुर सीडीपीओ ने वादी को ही कर दिया अधिकृत

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: पलामू जिले के चैनपुर की सीडीपीओ के एक आदेश से वहां की महिला पर्यवेक्षिकाएं परेशान हैं। अपनी सेवा को नियमित करने के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए रिट याचिका दाखिल की है, जिसपर सुनवाई चल रही है। इस बीच पलामू जिले के चैनपुर में पदस्थापित सीडीपीओ लक्ष्मी भारती ने पत्र के माध्यम से एक कार्यालय आदेश निकाल दिया है।

कार्यालय आदेश के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट में राणा तब्बसुम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने और संचिका दायर करने के लिए वहां पदस्थापित अनुराधा कुमारी और प्रेमलता कुजूर को अधिकृत किया गया है। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि सीडीपीओ लक्ष्मी भारती ने जिन दो महिला पर्यवेक्षिकाओं को तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने और संचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है, वे खुद उसी मामले की वादी हैं।

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कई ऐसे आदेश पारित हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जिस किसी कर्मी ने सरकार के विरुद्ध केस किया हो उसे सरकार की तरफ से न्यायालय के किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

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