सिटी पोस्ट लाइव : अब पटना नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग्स, बैनर या किसी भी तरह के प्रचार के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा. निगम सशक्त स्थायी समिति ने गुरुवार को इस संदर्भ में लाए गए प्रस्ताव पर सहमति जतायी है. इस पर अंतिम मुहर के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को निगम प्रस्ताव भेजेगा. अभी तक नगर निगम विज्ञापन के लिए लाइसेंस देता था, लेकिन अब टैक्स और फीस की जगह शुल्क वसूलेगा. यह शुल्क वार्षिक होगा.
विज्ञापन के लिए कार्य-स्थल के उपयोग का लाइसेंस विनियम 2021 की स्वीकृति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा. नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित नीति के तहत लाइसेंस शुल्क पर अंतिम निर्णय विभाग लेगा. सरकारी जमीन के अलावा निजी जमीन पर बोर्ड, होर्डिंग्स लगाने वाले को भी लाइसेंस लेना होगा. इसका भी शुल्क तय कर दिया गया है. गलियों के लिए भी अलग दर तय की गई है. सिनेमा हॉल में चलने वाले प्रत्येक शो पर छह सौ रुपये विज्ञापन शुल्क लेने का प्रस्ताव है. इसके प्रति छाता विज्ञापन पर जोन ए में 3600 रुपये सालाना, जोन बी में 2700 रुपये सालाना, जोन सी में 1800 रुपये सालाना शुल्क लगेगा.
गौरतलब है कि पटना नगर निगम में विज्ञापन को लेकर कोई नीति नहीं बनने से, बगैर अनुमति बड़ी-बड़ी होर्डिंग और बैनर लगा दिए जाते थे. पिछले तीन साल के दौरान निगम को 180 करोड़ का नुकसान हो चुका है. अगर विज्ञापन को लेकर नीति का निर्धारण होता, तो हर साल 60 करोड़ की आमदनी होती. इससे निगम के कई अटके काम पूरे किए जा सकते हैं.