हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रिनपास को जारी किया नोटिस

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रिनपास में दवा खरीदारी टेंडर में अनियमितता मामले को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार और रिनपास को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर तक इस पर जवाब मांगा है। साथ ही टेंडर पाने वाली कंपनी क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल को भी ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिनपास में करीब चार से पांच करोड़ रुपये की दवा खरीदी जानी है। इस मामले में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर ज्यादा दाम पर दवा खरीद का आरोप लगाते हुए सीएल लैब और सिटी फार्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि टेंडर की शर्तों में सभी को दस टैबलेट का मूल्य देना था। सभी ने ऐसा किया, लेकिन क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने एक टैबलेट का दाम कोट किया। इसके बाद टेंडर समिति ने सभी कंपनियों की ओर से दवा के मूल्यों का दस गुणा कर एक चार्ट तैयार किया। चार्ट में पाया कि सभी कंपनियों की ओर से दस टैबलेट का ही मूल्य दिया गया है, जबकि क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने मात्र एक टैबलेट का मूल्य कोट किया था। ऐसा करने की वजह से लगभग 27 प्रतिशत ज्यादा मूल्य पर दवा खरीदी जा रही है।

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