समस्तीपुर पत्रकार हत्याकांड : सभी 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा, LJP प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल

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सिटी पोस्ट लाइव : समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में हुए पत्रकार विकास रंजन हत्या मामले में सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।जिन्हें सजा हुई उनमें एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव शामिल हैं।

एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। बता दें कि 13 वर्ष पूर्व 25 नवंबर 2008 को सरेशाम अपराधियों ने उस समय पत्रकार विकास रंजन को गोली मार दी थी, जब वे गायत्री मंदिर रोड स्थित अखबार के दफ्तर से कार्य निष्पादन कर घर जाने के लिए बाइक पर सवार हो रहे थे। इस संबंध में पत्रकार के पिता फुलकांत चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई रोसड़ा थाना कांड संख्या 173 /2008 में 13 लोगों को नामजद तथा तीन अज्ञात को आरोपित किया गया था।

जिन लोगों को सजा हुई उनमें हसनपुर थाना क्षेत्र के बसतपुर निवासी उमाकांत चौधरी, विधानचन्द्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, मनोज कुमार चौधरी, मनेंद्र कुमार चौधरी, बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के नारायण पीपर निवासी रामउदय राय, राजीव राय व संजीव राय, बिथान थाना क्षेत्र के लरझा निवासी मोहन यादव, इसी गांव के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना के हरदिया निवासी बबलू सिंह, चेरियाबरियारपुर थाना के कुंभी निवासी संतोष आनन्द सिंह व रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी स्वयंवर यादव शामिल हैं।

स्वयंवर यादव की पत्नी मोहिउद्दीननगर नगर (पूरब) की मुखिया हैं। बड़कू यादव फिलहाल हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। मामले में फरार एक आरोपी मोहन यादव के घर की कुर्की जब्ती का आदेश देने के साथ उसकी पत्रावली को ट्रायल के लिए अलग कर दिया गया है।

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