JDU के पूर्व विधायक को 5 साल जेल की सजा, अब न लड़ सकेंगे चुनाव न मिलेगा पेंशन

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सिटी पोस्ट लाइव : विभूतिपुर के पूर्व जेडीयू विधायक रामबालक सिंह को समस्तीपुर डिस्ट्रिक कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। 5 साल की सजा मुकर्रर होते ही रामबालक सिंह को मिल रही सभी तरह की सुविधाएं खत्म हो जाएगी। जन प्रतिनिधि एक्ट के तहत उन्हें न तो पेंशन मिलेगा और न ही वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं। उनके राजनीतिक करियर का भी अंत हो गया।

पूर्व जेडीयू विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों भाई दोषी पाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे। समस्तीपुर जिला कोर्ट ने विभूतिपुर थाना कांड संख्या 62/2000 मामले में दोषी पाते हुए दोनों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। अब विधायक और उनके भाई को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद की सजा दी है।

पूर्व जेडीयू विधायक और उनके भाई लाल बाबू सिंह पर वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह पर कातिलाना हमले का आरोप है। जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह जख्मी हो गए थे। उनका हाथ पूरी तरह से जख्मी होने के बाद किसी काम का नहीं रहा। उनकी हाथ की उंगलियां नष्ट हो गई थीं।विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। उसी जगह रामबालक सिंह और उनके भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की थी।

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