सिटी पोस्ट लाइव : जेडीयू के पूर्व विधायक पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे तृतीय की कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं। 4 जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि 4 जून की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह शादी समारोह से वापस पने घर जा रहे थे। उसी दौरान बाइक से पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई ने ललन सिंह पर गोलीबारी की थी। गोलीबारी की इस घटना में ललन सिंह के हाथ में गंभीर चोटें आईं थी। जिसके बाद डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड़ गया था।
अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। कहा जा रहा है कि इस मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। रामबालक सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे।