रूपा तिर्की मौत मामले में जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में रूपा तिर्की मौत मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत में उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच में की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली सुनवाई के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला दो सौ प्रतिशत सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस पर अदालत ने उन्हें यह बात शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा। इससे उन्होंने इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उनका मौखिक कहना ही पर्याप्त है। इसके बाद अदालत ने माना कि जब यह सवाल उठ गया है, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारित करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन कोर्ट करेगी। इसलिए यह मामला उनके पास भेजा जा रहा है। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि वह तत्काल इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां पेश करें। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते तीन मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर मे फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था।

साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मामले की सीबीआई जांच को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी ।सड़कों पर विरोध भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

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