मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपित की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत को सेक्शन 15ए के तहत नोटिस जारी किया है। अदालती प्रक्रिया के मुताबिक विक्टिम को यह नोटिस भेजा जाता है।यह जानकारी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने सोमवार को दी।

अदालत ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट में निहित नियम के तहत बिना पीड़ित को सुने अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज किया है। इसके खिलाफ आरोपित ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ किसी तरह का मामला नहीं बनता है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन अदालत ने इस मामले में गढ़वा एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में एसपी गढ़वा पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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