पंचायत चुनाव : आयोग ने फिर किया आदेश जारी, राजनीतिक पार्टी के झंडे-बैनर के उपयोग पर लगायी रोक

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं वहीं, इसे लेकर तैयारियां जोरों-शोरों पर है. चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार दिशा-निर्देश जारी का रहा है. इसी क्रम में आयोग ने फिर से बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. वहीं, यह भी कहा ग्गाया है कि यदि कोई उम्मीदवार इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तब उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया जायेगा.

जानकारी के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है. साथ ही कहा गया है कि, सभी जिलों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और इसी के आधार पर ही मतदान केंद्रों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, कई प्रेक्षकों की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि चुनाव के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराए बिना ही कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक द्वारा कुछ ऐसे भवनों में मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिनकी स्थिति जर्जर बनी हुई थी.

वहीं, इस बार इसे लेकर आदेश दिया गया है कि, सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए. बता दें कि, इससे पहले कई बार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया सही से खत्म हो इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इससे पहले मतदान केन्द्रों पर कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने को लेकर भी आदेश जारी किया गे था. वहीं, केन्द्रों पर इससे जुड़ी सभी व्यवस्थाएं होंगी.

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