भोजपुरी गायक भरत शर्मा को हुई जेल, तीन मामलों में अदालत ने सुनाया फैसला
सिटी पोस्ट लाइव : फर्जी टीडीएस पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आयकर अधिनियम की धारा 277 में दोषी पाकर दो-दो वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
बता दें आयकर अधिकारी शशिरंजन की शिकायत पर 25 एवं 28 जनवरी 2005 को कुल पांच शिकायतवाद दाखिल किये गए थे. दो मुकदमे में भरत को पूर्व में 27 जनवरी को दो-दो वर्ष की सजा हो चुकी है. शिकायतवाद संख्या 3/05 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1997-1998के दौरान भरत ने फर्जी कागजातों के आधार पर आयकर विभाग से 37 हजार 634 रुपये वापसी का दावा किया था. विभाग ने उन्हें सूद समेत यह राशि वापस की थी.
वहीं केस नंबर 05/05 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान भरत ने फर्जी कागजात के सहारे 79 हजार 260 रुपये का रिटर्न क्लेम किया. सीओ केस नं 07/05 में आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान भरत ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आयकर विभाग से एक लाख तीन हजार रुपये का टीडीएस क्लेम लिया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि भरत ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के जो कागजात विभाग को सौंपे थे, वह कंपनी द्वारा निर्गत ही नहीं की गई थी.
आयकर विभाग की ओर से अभियोजन का संचालन अधिवक्ता मुख्तार अहमद व जय शंकर केसरी ने किया. बतातें चलें कि इसके पूर्व भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी को निचली अदालत से फर्जी तरीके से रिटर्न क्लेम के मामले में ही सजा हो चुकी है. अपीलीय अदालत ने भी सजा को बरकरार रखा है. फिलवक्त बेबी देवी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है.