बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद निशिकांत दूबे को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में निशिकांत दूबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया कि प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान न करें। उच्च न्यायालय ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है।

 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे की ओर से उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर निशिकांत दूबे द्वारा दायर याचिका का विरोध किया।

 

अदालत के इस आदेश के बाद अब बीजेपी सांसद की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही हैं,क्योंकि अब पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दूबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस मामले के सूचक विष्णुकांत झा को भी अदालत ने 3 सप्ताह का समय देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।

Share This Article