सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने सात खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ियों के नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ताओं के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य में सात खिलाड़ियों को आरक्षी (सिपाही) पद पर सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके लिए शैक्षणिक और उम्र सीमा में ढील की जरूरत थी, इसलिए राज्य सरकार ने इन सात खिलाड़ियों के लिए नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से जिन खिलाड़ियां को लाभ मिलेगा, उनमें फरजाना खान, सरिता तिर्की, लखन हांसदा, दिनेश कुमार, लवली चौबे, कृष्णा खलखो और एम0विजय कुमार शामिल है।
खूंटी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी स्वामित्व की शुरुआत
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व (सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया) के तहत खूंटी का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना के खूंटी जिले में सफल होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
यूजीसी के गाइडलाइन के अनुरूप शिक्षकों-पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत स्थापित राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं आंगीभूत महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालय घाटानुदान सहित) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018 के आलोक में आज रेगुलेशन के गठन को स्वीकृति दी गयी।
घंटी आधारित शिक्षकों को 30सितंबर का मिला अवधि विस्तार
एक अन्य प्रस्ताव में राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार आगामी 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
एनटीपीसी व एनएचएआई के लिए भूमि हस्तांतरित
रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 2.05 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 4 लाख 94 हजार 778 रुपये मात्र की अदायगी पर एनटीपीसी को कार्यालय भवन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 1.03 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 3 लाख 46 हजार 157 रुपये मात्र की अदायगी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
डॉक्टरों को सेवा विस्तार का लाभ
राज्य सरकार ने मार्च, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च 2022 तक देने के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके मई से सितंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को अगले वर्ष मार्च महीने तक का सेवा विस्तान मिलेगा, वहीं अक्टूबर नंबर में सेवानिवृत्त होने वाले को भी अधिकतम छह महीने का सेवा विस्तार मिलेगा।
पीटीपीएस की 200 एकड़ भूमि के लीज को मिला अवधि विस्तार
पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफारमेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावॉट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार एवं एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम कंपनी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के गठन के उपरांत 200 एकड़ भूमि (जिस पर पुराना पीटीपीएस पावर प्लांट अवस्थित था) के लीज को अगले 5 वर्षों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण
पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल घाटशिला के मौजा बड़ापहाड़ में कुल रकबा 07.94 एकड़ भूमि को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
प्रखंडों में आवासी भवन निर्माण के लिए 3.85अरब स्वीकृत
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजना अंतर्गत 83 प्रखंडों में आवश्यकतानुरूप आवासीय भवनों के नव निर्माण के लिए 3.85अरब रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर घटनोत्तर मंजूरी प्रदान कर दी है।
अनाज वितरण के लिए 56.59करोड़ मंजूर
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 56.59 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।