झारखंड में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा प्रति वर्ष 5000 रुपये का भत्ता

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहायता राशि उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक तथा अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़े हो उस से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थी इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे।

पात्रता
इस योजना के तहत वैसे लोग पात्र होंगे जो बेरोजगार हों। अर्थात आवेदक ना तो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से जुड़ा हो, ना ही स्वरोजगार से जुड़ा हो। आवेदक झारखंड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए। योजना के लिए चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, झारखंड राज्य का निवासी हो व किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त ना हो जिसके वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। इसके अलावा आवेदक का स्वयं का बैंक खाता तथा आधार कार्ड हो एवं नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि कोई आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का दोहरीकरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है। आवेदक ने जिस विभाग तथा शैक्षणिक संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस विभाग में विहित प्रपत्र में शपथ पत्र सहित आवेदन करेंगे। पात्रता के अनुसार अहर्ता धारी आवेदकों के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही वैसे आवेदक जो विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग हैं उनके लिए राशि 50प्रतिशत अतिरिक्त होगी।

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