पटना बेउर जेल से सटे 40 मकानों को तोड़ने का आदेश, जानें क्या है माजरा?

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सिटी पोस्ट लाइव : जिन लोगों के घर पटना के बेउर जेल के आसपास हैं,उनके ऊपर आफत आनेवाली है. आदर्श केंद्रीय कारा बेउर की बाउंड्री के दक्षिण भाग से सटे नियम चार दर्जन से अधिक अवैध भवनों को तोड़ने का आदेश निकल चूका है. कारा अधिकारियों ने अनुसार नियम विरुद्ध कारा की जमीन पर बने 40 मकान चिह्नित किए गए हैं. सभी कारा की बाउंड्री के 20 मीटर की परिधि में हैं. इन भवनों से जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जाते हैं. इनसे वाच टावर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और कैदियों को जान का खतरा बना रहता है.nagar आयुक्त को ईन सभी मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है.

खुफिया व पूर्व के काराधीक्षकों की रिपोर्ट पर गृह विभाग व नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्त को 40 भवनों को तोडऩे के लिए सूची भेजी है. कारा मैन्युअल, 2012 के अनुसार किसी भी केन्द्रीय कारा की बाउंड्री के बाहरी चारदीवारी के 50 मीटर की परिधि, मंडल कारा के 30 मीटर एवं उपकारा के बाउंड्री के 20 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य अवैध है. बेउर के साथ-साथ हाजीपुर, छपरा, आरा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, शेखपुरा कारा एवं उपकारा बाढ़ में भी अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य परिधि क्षेत्र में किया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अप्रैल में ही नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को अवैध निर्माण का निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था.

कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र के अनुसार बेउर केंद्रीय कारा के साथ ही मंडल कारा हाजीपुर, आरा, छपरा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, शेखपुरा एवं उपकारा बाढ़ के आसपास के अवैध निर्माण को भी तोडऩे का आदेश दिया गया है. केंद्रीय कारा के 50 मीटर, मंडल कारा के 30 मीटर एवं उपकारा के 20 मीटर की परिधि में भवन निर्माण गैर कानूनी है.कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र ने कहा कि कारा प्रशासन की ओर से जेल मैन्युअल के विरुद्ध बेउर जेल की बाउंड्री से सटे बनाए गए 40 अवैध भवनों को चिह्नित कर इसे तोड़ने के लिए नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजा गया है.

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