मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में मौत होने पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक मौत होने पर 75 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि उनके आश्रितों को दी जायेगी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने बुधवार को सभी जिलों के डीडीसी को पत्र के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भी दिया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपये व सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिये जायेंगे। मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा में डूब कर मरने पर आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मनीष रंजन के द्वारा डीडीसी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के जिन मजदूरों ने किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया है, उन्हें उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सचिव ने सभी जिले के डीडीसी को एक सप्ताह में ऐसे मृत मजदूरों के साथ ही दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिह्नित कर विभाग को सूची देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसी घटना होने पर 24 घंटे में आश्रितों या पीड़ितों को राशि उपलब्ध करायी जाये।