सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्यसभा चुनाव 2016 में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन को ज्यूडिसियल कोर्ट ने विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। विजिलेंस कोर्ट की ओर से यदि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा जोड़ने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को अपने फैसले में इस मामले को विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट (प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है,जिसके बाद अनुसंधानकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दिया गया है।