झारखंड में बस परिवहन प्रतिबंधित
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 17 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में परिवहन आयुक्त ने बुधवार देर रात आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि अंतरराज्यीय तथा राज्य के अंदर चलने वाली बसों का परिचालन 17 जून सुबह 6:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन या उद्योग खनन इकाइयों द्वारा अपने कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से होगा। सभी तरह के अंतर राज्य तथा अंतर जिला आवागमन के लिए पास आवश्यक होगा।
इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र, रेल, हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट भी अनिवार्य होगा। साथ ही जिला के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अंदर व्यवसायिक निबंधित टैक्सी से आवागमन पर ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहनों या टैक्सी को ई-पास लेकर आने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन के लिए क्वारंटाइन अवधि में रहना होगा।