सिटी पोस्ट लाइव : बिहार मंत्री परिषद द्वारा बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। लेकिन, तकनीक के विकसित होने से प्रचार-प्रसार के नित नये माध्यम भी विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे नये माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीतियों / योजनाओं / कार्यक्रमों आदि का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से वेब मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इनपर विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया को निरूपित करने हेतु बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 गठित किये जाने की आवश्यकता थी।
तत्सबंधी प्रावधानों एवं उपबंधों को समाहित करते हुए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 बनाया गया है। ‘बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के प्रावधानों के अनुसार: विभाग में सूचीबद्धता हेतु वेबसाईट का कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। ऐसी वेबसाईट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डी०ए०वी०पी० द्वारा किया गया हो, उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन पात्रता हेतु वेबसाईट बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 की कंडिका-5,6, एवं 7 (iv) के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जायेंगी। डी०ए०वी०पी० में सूचीबद्ध वेबसाईट्स भी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में इसी प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जाएंगी।
विभाग में उन वेबसाईटस को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख यूनीक यूजर हिट्स होगी। उक्त गणना यूनीक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी। जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर DOMAIN NAME निबंधित होगा उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र सूचीबद्वता हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा। आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किए जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स पर ससमय पढ़ी जा सके। विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के उद्देश्य से वेब माध्यमों को यूनीक यूजर्स प्रति माह के आधार पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।
समूह ‘क’ | 50 लाख से अधिक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह ‘ख’ | 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह ‘ग’ | 2.5 लाख से अधिक एवं 20 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह घ | 1.5 लाख से अधिक एवं 25 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह ‘ड’ | 0.5 लाख से अधिक एवं 1.5 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
यूनीक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग-अलग वेबसाईटों की बंचिग / जोड़ की अनुमति नहीं होगी। जिन वेब मीडिया की विज्ञापन दर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्यूनिकेशन (डी०ए०वी०पी०) द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा भी वही दर मान्य होगी किन्तु जिन वेब माध्यमों की डी०ए०वी०पी० दर निर्धारित नहीं है, उन्हें इस वेब मीडिया नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डी०ए०वी०पी० दर के समानुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा, जो उनकी यूनीक यूजर हिट्स के आधार पर निर्धारित श्रेणी के अनुरूप होगा।
इस सूचीबद्धता हेतु संबंधित संस्थान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब माध्यम के पंजीयन तथा यूनीक यूजर हिट्स आदि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन हेतु किसी भी वेबसाईट का वैप (WAP) आधारित (कॉम्पटिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स, पॉम टाप, टैब्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टैण्ट्स (पीडीए) आदि) होना आवश्यक है। जो वेबसाइट्स मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना विभाग में सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग डी०ए०वी०पी० सूची के अतिरिक्त उन्हीं वेबसाइट्स को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करेगा, जिनकी संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर हो।