सिटी पोस्ट लाइव : रांची हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिल जाने के वावजूद कोरोना के संक्रमण की वजह से रिहा नहीं हो पानेवाले लालू यादव अब जमनात पर बाहर आ सकते हैं.बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से देश भर के अधिवक्ताओं के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को जमानत दिला सकते हैं. काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके बेल बॉन्ड आदि कार्य वकील कर सकते हैं. अब इसमें राज्यों के बार काउंसिल की ओर से आदेश जारी किया जायेगा.
गौरतलब है कि झारखंड बार काउंसिल की ओर से दो मई तक कोर्ट कार्य पूर्णतया बंद रखने कहा गया है.इसी वजह से लालू यादव का बेल बाउंड नहीं भरा जा सका है.लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी नए आदेश के बाद अब लालू यादव की मुश्किल आसान हो गई है.आने वाले एक दो दिनों मे काउंसिल अर्जेंट आम बैठक करेगी, जिसमें इस आदेश के पालन का आदेश जारी किया जायेगा. पत्र राज्य काउंसिल के पास भी है. ऐसे में जल्द इस पर निर्णय लिया जायेगा.
गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है. जमानत 18 अप्रैल को मिली. लेकिन जमानत मिलने के बाद बार काउंसिल की ओर से कोविड 19 को देखते हुए वकालत कार्यों में रोक लगा दिया गया. इस वजह से कारण लालू की बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका. अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस आदेश के बाद लालू की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.