अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाओं की बिक्री के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: दवा दुकानदार किसी भी व्यक्ति को  अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा दाम पर चिकित्सीय सामग्री की बिक्री न कर सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।मुस्कान फार्मा के लिए सैफ उद्दीन मिर्धा उ0 म0 विद्यालय बरवे उर्दू, ओरमांझी और सतीश कुमार महतो उ0  म0 विद्यालय भूसुर ओरमांझी, सरावगी एजेंसी नियर पंजाब स्वीट हाउस के लिए  राजकुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय बिजाम ओरमांझी और  जमाल अंसारी प्रा0  विद्यालय चकला ,सुधा डिस्ट्रीब्यूटर फिरायालाल के लिए मोहम्मद मुस्तफा अंसारी म0 विद्यालय चकला,  विजय उरॉव, म0 वि0 सेमलिया ,हरिहर मेडिकल एजेंसी के लिए संतु पहान  प्राथमिक विद्यालय सिरांगो,  सुंदरमन नायक उ0 म0 विद्यालय सुगनु, कांके, बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर एस एन रोड  के लिए हेमंत कुमार सिंह मध विद्यालय सुकुरहुट्टू, कांके और  कमल नारायण राउत उत्क्रमित उच्च विद्यालय उरुगुट्टू, कांके, न्यू गोल्डन डिस्ट्रीब्यूटर दुकान के लिए रवि किरण रा0 प्रा0 वि0 बेहराखूंट ओरमांझी और  शिवराज नंदन सिंह रा0 उ0 म0  वि0  ओरमांझी, जनता मेडिकल के लिए आनंद मुंडा और  मोहम्मद उमर ,एस के एजेंसी मेन रोड के लिए ब्रजेश  कुमार मिश्रा और  लाल बहादुर शर्मा, जी पी सालू एस एन  रोड के लिए सुनीत मिंज और  प्रमोद कुमार, छमा फार्मा  के लिए ब्रज किशोर प्रसाद यादव और जय प्रकाश कुमार, जय हिंद फार्मा फिरायालाल के लिए जनार्दन महतो और शशि सुमन मिंज, ब्रदर्स फार्मा के लिए लक्ष्मण उराव और  मोहन सिंह, आजाद फार्मा के लिए देवेंद्र लाल और अशोक कुमार , नेहा फार्मा रातू रोड  के लिए अनिरुद्ध प्रसाद श्रीवास्तव और इंद्रजीत उराव , क्योर एंड केअर  के लिए अजीत कुमार और धीरज कुमार मुंडा, ओम साई मेडिसिन के लिए प्रमोद मुंडा और मनोज कुमार ,कुमार फार्मा के लिए अरविंद कुमार और पवन प्रकाश ,न्यू पूजा के लिए पच्छित बेदिया और उमेश कुमार रवि ,राजधानी मेडिकल बरियातू के लिए राजेश्वर महतो  और संतोष कुमार तिवारी ,ओम मेडिकल के लिए धर्मेंद्र प्रसाद और नरेश प्रसाद सिंह ,कृष्णा फार्मेसी के लिए जीत मोहन पाल और अमूल्य कुमार ,डेज मेडिकेअर के लिए अंकेश अनुपम श्रीवास्तव और अब्दुल वाहिद अंसारी तथा परिवार मेडिकल के लिए सत्य रंजन प्रसाद और अजय कुमार दास को मजिस्ट्रेट ग्रुप में प्रतिनियुक्त  किया गया है। सभी दंडाधिकारी चिकित्सीय सामग्री यथा दवाएं, इंजेक्शन, मास्क, सैनीटाईजर इत्यादि  अधिकतम खुदरा मूल्य  ) पर ही बिक्री हो, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि किसी दुकानदार-विक्रेता के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दवा की बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देते हुए  नियम संगत उचित कार्रवाई  करेंगे।

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