सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना भयावह रूप ले चुका है. इसे लेकर शनिवार को राज्यपाल की अगुवाई में बैठक की गई थी. जिसके बाद आज नीतीश कुमार ने जिलों से लिए गए रिपोर्ट के हिसाब से नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. यही नहीं 15 मई तक शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है. बता दें 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.
तेजस्वी ने सलाह दी थी कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच रही है तो सर्कार को पहले वीकली लॉकडाउन लगाना चाहिए. साथ ही सरकार को इस खबर की सूचना पहले ही सबको देना चाहिए. क्योंकि पिछले बार प्रवासियों का क्या हाल हुआ था वह सभी जानते हैं. कहा कि, स्वास्थ्य से जुड़े हर तरह के इन्तेजाम कोरोना मरीजों के लिए होना चाहिए.
बता दें नीतीश कुमार ने आज फैसला लेते हुए गाइडलाइन भी जारी करी दी है. जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी. श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.
नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.