सिटी पोस्ट लाइव, रांची: दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा. हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। सीबीआई की इस मांग का दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेसिंग से जुड़े लालू के वकील कपिल सिब्बल ने जमकर विरोध किया. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए सीबीआई को एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है.
चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई है। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। आज सुनवाई में सीबीआई के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 16 अप्रैल यानी अगले शुक्रवार का समय निर्धारित किया है। गौरतलब है कि लालू यादव की जमानत याचिका में दलील दी गई है कि लालू यादव नें दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने की बिना पर अब उन्हें जमानत दी जाए।