रेरा को ठेंगा दिखाने वाले बिहार के 350 से अधिक बिल्डरों को नोटिस जारी.

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार (Bihar) में रेरा 350 से अधिक बिल्डरों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है.इन सभी बिल्डरों पर  इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने प्रोजेक्ट और कंपनी के खर्चे का ब्यौरा नहीं दिए जाने का आरोप है. राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे शहरों में करीब 700 रियल एस्टेट कंपनियां हैं. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन्हें 31 मार्च तक बैलेंस शीट के अलावा ऑडिट स्टेटमेंट रिपोर्ट (Audit Statement Report) जमा करने का निर्देश दिया था. लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की माने तो लगभग 300 कंपनियों द्वारा ही निश्चित समय पर हिसाब दिया गया है. 350 से अधिक कंपनियों और बिल्डरों ने किसी भी तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं दी है.

अब रेरा द्वारा ऐसी कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक चरण में नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रावधान के अनुसार हिसाब नहीं देने वाली कंपनियों और बिल्डरों पर प्रतिदिन 1000 रुपए की दर से  जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. इस कंपनी में बिल्डर द्वारा जितनी देर से हिसाब दिया जाएगा उतना ही ज्यादा उन्हें जुर्माने की राशि अदा करनी होगी. रेरा को बड़ी संख्या में शिकायत मिली थी की रियल एस्टेट कंपनियां हो या फिर बिल्डर फ्लैट्स की बुकिंग कर प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा तो ले लेते हैं मगर उस प्रोजेक्ट का काम रोक कर दूसरे प्रोजेक्ट में सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं.

इस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए  रेरा द्वारा यह नियम बनाया गया था कि कंपनियां और बिल्डर एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल किया जाएगा. रेरा द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए. बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों को इसी बात की जानकारी देनी थी कि उनके प्रोजेक्ट का काम तय समय पर हो गया है या फिर नहीं हुआ. उन्हें इस बात की भी जानकारी देनी थी कि किस प्रोजेक्ट में कितनी राशि इन्वेस्ट किया गया है और अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा.

Share This Article