कई बिल्डरों पर चला रेरा का डंडा, जानिये कौन कंस्ट्रक्शन कंपनी निशाने पर?

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के बिल्डरों की शामत आई हुई है.ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और छलावा करने के आरोपी बिल्डरों की नकेल रेरा ने कसना शुरू कर दिया है. पटना में बिल्डर बिना कायदे-कानून के अपार्टमेंट बनानेवाले और फर्जीवाड़ा करनेवाले कई बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने कड़ी कारवाई की है. रेरा ने पिछले महीने ही ऐसे ही फर्जीवाड़े में पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सख्त एक्शन लिया था और गोवा सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम को रोक दिया था. अब रेरा ने इसी महीने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और निदेशक के खाते को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है. अपार्टमेंट सुधा कंप्लेक्स की फ्लैट बिक्री पर रोक लगा दी है.

अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके दो डायरेक्टर अमीना राशिद और मोहम्मद खालिद रशीद एमडी के खाते को तत्काल प्रभाव से सीज करने का आदेश दिया है.रेरा ने आईजी रजिस्ट्रेशन से आग्रह किया है की पटना, फुलवारी शरीफ और दानापुर के निबंधन कार्यालय को निर्देश दे कि सुधा कंपलेक्स और अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति का निबंधन अगले आदेश तक नहीं हो. शर्मिला देवी एवं अन्य पीड़ितों पक्ष के केस की सुनवाई करते हुए रेरा ने यह आदेश इसी महीने जारी किया है. रेरा ने यह पाया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सुधा कंपलेक्स जिसे 1 मई 2017 को शुरू किया वो रेरा के नियम के तहत नहीं था. रेरा के आदेश के बाद भी काम जारी रहा.  लिहाजा रेरा ने सख्त एक्शन लेते हुए कंपनी की संपत्ति बिक्री पर रोक लगा दिया है. अब इस केस की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2021 को होगी.

पटना में गोवा सिटी का सब्जबाग दिखा कर बुकिंग का झांसा देने वाली कंपनी के प्रोजक्ट पर रेरा ने पिछले महीने ही रोक लगाई है. पल्लवी राज कंस्ट्रक्सन कंपनी को गोवा सिटी के विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग, सेलिंग और बिक्री के लिए ऑफर, खरीदारी के लिए आमंत्रण देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. साथ ही कंपनी को नोटिस देकर इस फर्जीवाड़े पर अपना पक्ष रखने को कहा है. अगर कंपनी अपना पक्ष नहीं रखेगी तो रेरा एकतरफा निर्णय लेगा.

गौरतलब है  कि रेरा ने अपने 25 फऱवरी के आदेश में कहा है कि पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी अखबार में गोवा सिटी का विज्ञापन दिया. विज्ञापन में कंपनी ने गोवा सिटी प्रोजेक्ट को रेरा से अप्रूव्ड बताया है.कंपनी ने यह पूरी से फर्जीवाड़ा किया है. पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन गोवा सिटी का रेरा से निबंधन नहीं किया और अखबारों में विज्ञापन दिया कि प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव है. कंपनी ने रेरा के कानून का उल्लंघन किया है.रेरा ने अखबार में छपे विज्ञापन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गोवा सिटी के भूमि पूजन, बुकिंग समेत तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी है.

पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी सगुना इलाके में गोवा सिटी का निर्माण कराने वाली है. कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट का 27 फऱवरी को भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया था. भूमि पूजन  को लेकर अखबार में विज्ञापन दिया गया और बुकिंग को लेकर ऑफर दिए गए थे. बुकिंग के साथ ही सोने का सिक्का एवं अन्य उपहार देने की घोषणा की थी. ऐन वक्त पर रेरा का डंडा चला और कंपनी की पूरी पोल खुल गई. बिहार के लोग ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे जो ग्राहकों को ठगने का काम करते हैं.

रेरा ने धोखाधड़ी की बात प्रमाणित होने पर अग्रणी होम्स कंपनी की सारी संपत्ति को जब्त करने और नीलाम कर ग्राहकों को भुगतान करने का आदेश दे दिया है.अब अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने 5 प्लान रेरा न्यायालय के समक्ष समर्पित किया है.रेरा की पूर्ण पीठ के आदेश के आलोक में संबंधित व्यक्ति जो इस मुकदमे से सरोकार रखते हैं उन सभी के लिए एक आम सूचना जारी की गई है. रेरा ने नोटिस में कहा है कि वैसे लोग अग्रणी होम्स द्वारा प्रस्तुत 5 प्लान पर अपनी राय रेरा कार्यालय में उपस्थित होकर या लिखित रूप से दें. वैसे भूस्वामी जिनके साथ अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलपमेंट एकरारनामा किया है इनसे भी राय मांगी गई है. रेरा ने कहा है कि उक्त एकरारनामा के अनुसार मैसर्स अग्रणी होम्स ने अगर अभी तक उन भूखंडों पर कोई कार्य आरंभ नहीं किया है और जिसके कारण भूस्वामी प्रभावित हुए हैं वैसे मालिकों से आग्रह है कि वह भी अपनी राय रेरा कार्यालय में आकर दें. इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है.

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