गया कोर्ट ने मां-बेटी गैंगरेप केस में दिया बड़ा फैसला, 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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सिटी पोस्ट लाइव : गया जिले के कोंच प्रखंड के सोनडीहा गांव में मां व बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गया व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पास्को कोर्ट के एडीजी-7 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि स्पेशल पास्को कोर्ट के एडीजी-7 के न्यायाधीश नीरज कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी लोगों पर अलग-अलग धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि 13 जून वर्ष 2018 की रात्रि जिले के कोंच प्रखंड में एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी व बच्ची के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच सोनडीहा गांव के समीप रात्रि में कुछ लोगों ने उन्हें जबरन रुकवा दिया। इसके बाद पिता के हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जबकि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ भी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इसके बाद कोंच थाना में सोनडीहा गांव के 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब से यह मामला गया व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। 2 वर्ष बाद 9 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

गया से जीतेन्द्र कुमार की रिपोर्ट

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