सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में महज 16 माह बाद आज खूंटी व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला। दुष्कर्म के आरोपी अलाउद्दीन अंसारी को दस साल की सजा और 25 हजार रुपये आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। मामला खुंटी जिला के महिला थाना का है। वर्ष 2019 अक्टोबर माह में एक तीन वर्षीय नाबालिग बच्ची को ठग फुसलाकर राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति घर की छत पर लेकर बच्ची के साथ गलत कार्य किया। संबंधित मामले में 11/2019 को खूंटी महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए खूंटी व्यवहार न्यायालय की राजेश कुमार एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लगातार मामले की सुनवाई की और दस गवाहों की गवाही पूर्ण होने के पश्चात केस सिद्ध किया गया। दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में खुंटी व्यवहार न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अलाउद्दीन अंसारी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 6 फरवरी 2021 को दोषी करार दिया गया। मामले में कुल दस लोगों की गवाही पूर्ण होने के पश्चात आरोपी को दस साल की सजा सुनायी गयी। आर्थिक दंड 25 हजार रुपये लगाया गया। आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर एक साल अतिरिक्त सजा अर्थात 11 साल की सजा सुनाई गई।