अब बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा कोई भी टेंडर, जांच के बाद मिलेगा काम

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने अब किसी भी टेंडर के लिए चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है. बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के किसी भी ठेकेदार को कोई भी ठेका नहीं दिया जायेगा. ये फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब राजधानी पटना में रुपेश सिंह की हत्या की गुत्थी बिहार पुलिस सुलझाने में लगी है. बताया जाता है कि रुपेश सिंह की हत्या शायद  एयरपोर्ट पार्किंग ठेके को लेकर हुआ. बिहार के डीजीपी ने हत्या को लेकर खुलासा करते हुए कहा था कि रुपेश की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग ठेका को लेकर हुई है.

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पार्किंग ठेका को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था. उनके परिवार के कई लोग कई ठेके में शामिल थे. हालांकि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है. शायद ये भी बड़ी वजह है कि अब इस घटना से सिख लेते हुए सरकारी ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया. मतलब कि अब कोई भी ठेका लेने के पहले ठेकेदार को एसपी कार्यालय से जारी किया गया चरित्र प्रमाणपत्र जमा करना होगा तभी उन्हें ठेका दिया जाएगा.

बता दें बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्य रूप से ठेकेदारों को दिए जाने वाले चरित्र प्रमाणपत्र को लेकर ही बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है. इसे लेकर जल्दी ही सभी विभागों को आदेश जारी किया जाएगा. ठेकेदार के साथ-साथ वहां काम करने वाले सभी कर्मियों का भी चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा. इसके बाद बिहार सरकार उनके पहचान पत्रों की जांच भी कराएगी फिर ठेका देने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी. यानि जिनके पास चरित्र प्रमाणपत्र नहीं होंगे, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होगी.

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