सीएम के काफिले को रोकने के प्रयास के आरोपित को नहीं मिली जमानत
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने के मामले में आरोपित भैरव सिंह की जमानत अर्जी गुरुवार को निचली कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार तिवारी ने बताया कि निचली कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब न्यायायुक्त की कोर्ट में अपील की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सोरेन के काफिले को रोकने के प्रयास के मामले में आरोपित भैरव सिंह ने 07 जनवरी को न्यायायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने भैरव सिंह को भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का आरोपी बनाया है।