निर्वाचन आयोग का फरमान, मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर बूथ नहीं बनेगा

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है. जहां पहले वोटरों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है और वोटर लिस्ट के प्रारूप की छपाई जारी है, जिसका 19 जनवरी प्रकाशन होगा. वहीं अब चुनाव को लेकर नया नया निर्देश जारी किया गया है. निर्देश के अनुसार वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र का गठन नहीं किया जाएगा. किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सभी जिलों को बूथों के गठन का निर्देश दिया है.

आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. 2016 में आयोजित पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे. आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा. सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च तक किया जाएगा.

बता दें इससे पहले पंचायत चुनाव-2021 ईवीएम से कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिख कर सूचित किया है. आयोग ने अब ईवीएम खरीद की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें बिहार में मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं. हालंकि अभीतक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.

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