बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट की नोटिस, DM-SSP का वेतन नहीं काटने पर नाराजगी

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सिटी पोस्ट लाइव : अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के कारण पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज- 17 अविनाश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के अगली तारीख 20 जनवरी 2021 की निश्चित की है। अदालत ने पूर्व में पटना के एसएसपी और डीएम को एक मामले में गवाह पेश करने का आदेश दिया था।

इसके बाद अदालत ने 20 अक्टूबर 2020 को मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया था कि वे पटना के डीएम और एसएसपी के वेतन से 2500 रुपए काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दें और रसीद न्यायालय में दाखिल करें। लेकिन मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा एसएसपी उपेंद्र शर्मा और डीएम कुमार रवि के वेतन से कटौती नहीं की गई और न ही इसकी रसीद जमा की गई। इस कारण अदालत ने इसपर काफी नाराजगी जताई और दोनों वरीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

बता दें कि फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में 7 अप्रैल 2015 को मॉब लीचिंग कर विनय राय की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में डीएम और एसएसपी को कोर्ट में गवाह पेश करना था। लेकिन दोनों अधिकारी गवाह नहीं पेश कर पाए, जिससे अदालत ने इनके खिलाफ वेतन में से 2500 रुपए कटौती कर सीएम राहत कोष जमा करने का आदेश निर्गत किया। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है पुलिस और प्रशासन की सजगता से ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

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