सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने रांची समेत चौदह जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। जबकि दस जिलों चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी तथा ग्रामीणों क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर को अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में रखते हुए दीपावली के दिन शाम में आठ बजे से 10 बजे तक 125डेसीबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गयी है। राज्य के जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है, उनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पष्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है।
पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्षी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन निर्देषों का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ, क्रिसमस और नववर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे। दीपावली और गुरूपर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक और क्रिसमस तथा नववर्ष पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे।