सिटी पोस्ट लाइव : अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव को जेल से बाहर आने के लिए फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आरजेडी सुप्रीमो के बेल पर होने पर सुनवाई टल गयी है। अब सुनवाई 27 नवंबर को होगी। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से और समय मांगा था। जिस पर कोर्ट ने आज की सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर का वक्त निर्धारित किया है।
माना ये जा रहा था कि बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज उन्हें जमानत मिल सकती है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वो जेल के बाहर आ सकते थे। लालू प्रसाद यादव के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
इससे पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी।
दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था। लालू यादव को चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है।
चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है।लालू यादव पर चारा घोटाले के पांचवें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है।