झारखंड हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में हुई सुनवाई

City Post Live
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को एक बार फिर विस्तार देते हुए 24 नवंबर तक इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में एनआईए के अधिवक्ता ने कहा कि टेरर फंडिंग की से जुड़े आरोपितों महेश अग्रवाल ,सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ रांची एनआईए की विशेष अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान सही हैं। एनआईए के पास इनके खिलाफ कई साक्ष्य भी मौजूद है। एनआईए के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एनआईए द्वारा चार्ज शीट में जितनी भी बातें कही गई हैं वह सही है । महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ जो आरोप है। वह काफी गंभीर है।
इस मामले में बचाव पक्ष पूर्व में अपनी दलील पूरी कर चुकी है और अब एनआईए केस से जुड़ी दलीलें अदालत के समक्ष पेश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच (एजेंसी )एनआईए कर रही है।
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