सिटी पोस्ट लाइव: बिहार विधानसभा चुनाव को ले कर सभी पार्टियों द्वारा प्रचार-प्रसार के साथ-साथ रैलियां और सभाएं की जा रही है. इसी को लेकर निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसे सभी राजनितिक दलों को पालन करना होगा.
जारी किये गए निर्देशों के अनुसार सभी राजनितिक दलों को बिना अनुमति के चुनावी सभा करने पर कार्रवाई की जाएगी. खबर के मुताबिक, पटना के डीएम कुमार रवि ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को पत्र भेजा और आयोजित किये जाने वाले सभाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर उसका पालन करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सन्दर्भ में चुनावी सभाओं की अनुमति सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी.
अन्य निर्देशों के अनुसार, चुनावी सभा का आयोजन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही कर सकते हैं और रोड शो के दौरान भी सुरक्षा वाहन को छोड़ कर 5 ही गाड़ियां जा सकती हैं और 10 गाड़ियां होने पर पांच-पांच गाड़ियां आधे घंटे के अंतराल पर जा सकती हैं. इसके साथ ही आयोजक को बिहार लाउड स्पीकर एक्ट, संपत्ति विरूपण अधिनियम और वाहन अधिनियम आदि एक्ट का भी पालन करना होगा. इनके अलावे और कोरोना संक्रमण से सभी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं जो चुनावी सभा को सुव्यवस्थित तरीके से गठित करने के लिए हैं.