अब क्रेडिट कार्ड बिल देने में लेट करना पड़ेगा महंगा, 18% जीएसटी लागू
सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र सरकार के अनुसार क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर अब 18% जीएसटी लागू होगा। हालांकि चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी मुफ्त सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर जारी किए एफएक्यू के अनुसार सिक्युरिटाइजेशन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इस के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का मामला सुलझ गया है।
पिछले महीने जीएसटी महानिदेशालय की तरफ से एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर 2012-17 की अवधि के लिए टैक्स चुकाने का निर्देश दिया गया था। बैंकिंग सेवाएं वित्तीय सेवा विभाग और जीएसटी राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। दोनों विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।
बैंक मिनिमम बैलेंस रखने पर ग्राहकों को कुछ सुविधाएं मुफ्त देते हैं। इसमें महीने में तीन से पांच बार एटीएम से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड जारी करना, सीमित संख्या में चेक बुक देना भी शामिल हैं। बैंकों की दलील थी की वे ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स नहीं वसूल कर सकते हैं और इसके लागू होने पर टैक्स का बोझ ग्राहकों पर ही आता। टैक्स अधिकारियों की दलील थी है कि बैंक कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। इसके बदले वे ग्राहकों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने को कहते हैं और ऐसा ना होने पर ग्राहक से जुर्माना लिया जाता है।