सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना महामारी अभी शांत नहीं हुई है. हर दिन मरीजों का मिलना जारी है. इस बीच अब स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है. बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिर्फ नौवीं से बारहवीं तक के ही बच्चे स्कूल जा पाएंगे. हालांकि इस दौरान कई गुइडलाइन का पालन करना होगा. आदेश के अनुसार सभी बच्चे माता पिता की परमिशन के बाद ही स्कूल जा सकते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
अपने सामनों का किसी भी तरह से एक-दूसरे के साथ साझा करना मना है. स्कूल में इधर उधर घूमने पर पाबंदी होगी. स्कूल के भीतर और बाहर मास्क अनिवार्य है. इतना ही नहीं सेनेटाइजर साथ में रखना है और इस्तेमाल करना है. एक कक्षा में महज पांच बच्चों को बिठाया जायेगा. शिक्षकों को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक उम्रदराज शिक्षक या बुर्जुग स्टॉफ को नहीं बुलाया जायेगा. कोरोना संक्रमित जोन वाले इलाके के छात्र और शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे. एलर्जी का लक्ष्ण वाले शिक्षक भी स्कूल नहीं आएंगे.
जाहिर है ऐसे समय में जब कोरोना से हर दिन बिहार में 1 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं. संक्रमण की रफ़्तार भी अधिक है, तो स्कूल खोलने का फैसला, स्कूल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी. बच्चों को इस बीमारी से बचाना स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा. इतना ही नहीं स्कूली शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि वो खुद को भी इस बीमारी से बचाए रखे ताकि उनकी छोटी से लापरवाही किसी और पर भारी न पड़े.