सिटी पोस्ट लाइव : बिहार विधानसभा चुनाव में अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ गई है.चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग Election commission का आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों के लिए बड़ा निर्देश आ गया है.अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपना अपराधिक रिकॉर्ड तीन बार प्रकाशित करवाना होगा .चुनाव आयोग इसबार इस नियम शत-प्रतिशत पालन कराने की तैयारी कर रहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है की अपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों के विवरण की जानकारी कम से कम 3 बार प्रकाशित करवाना होगा. समाचार पत्र और टेलीविजन में चुनाव लड़ने को इच्छुक अपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को अपना अपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करवाना होगा.
गौरतलब है कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपने अपराधों की जानकारी स्थानीय अखबारों और टेलीविजन चैनलों में प्रकाशित करने का दिशा निर्देश दिया था.लेकिन इसका सौ फ़ीसदी पालन नहीं हो पाया. इस संदर्भ में शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है की आप कम से कम 3 बार अपने अपना अपराधिक विवरण को प्रकाशित करवाएं.
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर करवाना होगा. वहीं दूसरी बार नाम वापसी के अंतिम तारीख के पांचवें से आठवें दिन के अंदर और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन के अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करवाना अनिवार्य है.जाहिर है इसबार चुनाव में वैसे उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ गई है जिनके खिलाफ अपराधिक मुकदमे हैं.