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बिहार के पूर्व सांसद प्रभूनाथ सिंह को झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह  को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। मशरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिह हत्याकांड में सजायाफ्ता दोनों दोषियों की अपील याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।  झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद की अपील याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि उनके भतीजे रितेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार के द्वारा अदालत में कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने कई त्रुटियां की है, उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। निचली अदालत ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है।  अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्याकांड मामले को हजारीबाग स्थानांतरित कर दिया गया था। हजारीबाग की निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह  को लगभग दो दशक पुराने मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में  दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इनसभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए वर्ष 2017 में अपील दायर की थी।

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